देशभर में पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल-डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। जिसके कारण लोगों की जेब पर खासा बोझ पढ़ रहा है। लेकिन 1 अप्रैल से लोगों पर ये बोझ और बढ़ने वाला है। सरकार ने कई बदलाव किए हैं। सरकार के इन बदलावों का असर प्रोविडेंट फंड, टैक्स छूट, दवा की कीमतों, वाहनों के RE-REIGSTRATION जैसी कई चीजों पर पढ़ेगा।
जिसने भी 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो अब 1 अप्रैल के बाद से इसे करने के लिए 500 रुपए जुर्माना देना होगा। 30 जून तक आप 500 रुपए देकर पैन-आधार को लिंक करा सकते हैं। किसी वजह से आप इन तीन महीने के दौरान भी ये काम नहीं कर पाते हैं तो 1000 रुपए जुर्माना देना होगा और इस साल के दिसंबर तक आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपने दिसंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं करवाया, तो अगले साल 31 मार्च 2023 तक के बाद आपका पैन कार्ड DEACTIVATE हो जाएगा।
31 मार्च तक प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा जमा होता था उस पर या उससे मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन 1 अप्रैल से नियम में बदलाव कर दिया गया है। Finance act 2021 में किए गए नए प्रावधान के मुताबिक अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड में 1 फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं, वहीं 2.5 लाख रुपए से अधिक आपके जितने ज्यादा रुपए जमा किए गए हैं नियम के अनुसार उस पर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
होम लोन के लिए सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं सरकार द्वारा बदले गए नए नियम के मुताबिक सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। 31 मार्च तक लोन लेने वालों को Section 24B के तहत होम लोन के ब्याज भुगतान पर सालाना 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट दी जाती है लेकिन नए नियम सेक्शन 80EEA इसमें और 1.5 लाख की छूट मिलती थी।
सरकार ने 1 अप्रैल से लगभग 800 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इन दवाओं की कीमत में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इनमें पैरासिटामोल, एंटी रेबीज़, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इंसुलिन इंजेक्शन जैसी दवाएं शामिल हैं।