Sadhguru Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की अनुमति दी गई थी और मामले को अपने पास स्थानांतरित कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ईशा फाउंडेशन द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद आया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार को फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेंच से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कोयंबटूर स्थित तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस कामराज की याचिका पर आया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी दो बेटियों का ब्रेनवॉश किया गया है और उन्हें ईशा फाउंडेशन आश्रम के योग केंद्र में बंधक बनाकर रखा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने कामराज की बेटियों से बात की, जिन्होंने कहा कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं।