उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में अगले महीने की 30 जून तक धारा 144 लागू की गई है। इसे सख्ती से पालन किए जाने के निर्देश संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गए हैं। यह धारा 21 मई से 30 जून तक लगाई गई है। धारा लागू के निर्देश सयुंक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार ने की ओर से रविवार की देर शाम को जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों में बड़ा मंगल, ईद उल अजहा के अलावा विभिन्न परिक्षाएं को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। जिससे पूरे शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सकें।
धारा 144 लागू करने के बाद इन चीज़ों पर रहेगा प्रतिबंध
- धारा 144 लागू होने के बाद से सरकारी दफ्तरों व विधान भवन के ऊपर व आसपास के एक किलोमीटर तक ड्रोन कैमरा से शूटिंग पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगी। इन स्थानों पर पुलिस की इजाजत के बगैर किसी तरह की शूटिंग नहीं की जाएगी।
- धारा 144 लागू करने के बाद पुलिस की इजाजत के बिना कहीं भी धरना प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पहले से निर्धारित जगहों पर ही धरने का प्रदर्शन होगा। इसके लिए इको गार्डन को चुना गया है।
- पूरे शहर में जब तक घारा 144 लागू रहेगी तब कहीं पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा ना ही पांच या उससे अधिक व्यक्ति कहीं भी समूह बनाकर कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे।
- वहीं रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- धारा 144 के अनुसार कोई भी व्यक्ति शहर के अंदर लाठी डंडा, तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, त्रिशूल ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर नहीं चल सकेगा ना ही सार्वजनिक जगहों पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा।
- इसके साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ बयानबाजी या आपत्तिजनक पोस्ट के लिए मना किया गया है। अगर कोई भड़काऊ बयान या आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करता है तो इसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी।
शहर में इससे पहले भी निकाय चुनाव और अन्य त्योहारों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू की गई थी। इस दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की गई थी।