सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा (Justice Indu Malhotra) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए के आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के महापंजीयक को जांच समिति के सदस्यों के तौर पर नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र समिति का गठन करते हुए कहा कि 'पैनल सुरक्षा में चूक के कारणों, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और भविष्य में वीवीआईपी के ऐसे सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की यह कमेटी जांच करेगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana HighCourt) के महापंजीयक को पीएम मोदी की यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था संबंधी दस्तावेज न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को सौंपने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इस साल 5 जनवरी 2022 को पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना पंजाब का दौरा रद्द कर दिया था।