रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। लाइसेंसिंग नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करने पर बंधन बैंक के खिलाफ मंगलवार को यह कार्रवाई की गई। बैंक तय वक्त में अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं कर पाया है। इसके अलावा आरबीआई ने सहकारी क्षेत्र के जनता सहकारी बैंक पर 1 करोड़ और जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर 25 लाख का जुर्माना ठोका है।
बंधन बैंक को 2014 में आरबीआई से सामान्य बैंकिंग लाइसेंस मिला था। इसके बाद उसने अगस्त 2015 में पूर्ण रूप से बैंकिंग का कामकाज शुरू किया। आरबीआई के लाइसेंसिंग नियमों के मुताबिक, किसी बैंक को कामकाज शुरू करने के 3 साल के भीतर प्रमोटर की हिस्सेदारी 40% से नीचे लानी होती है।
इसके हिसाब से बंधन बैंक को अगस्त 2018 तक प्रमोटर की हिस्सेदारी 82 से 40% करनी थी। लेकिन बैंक इसमें नाकाम रहा। कुछ महीने पहले ही बैंक का गृह फाइनेंस में मर्जर हुआ है। इसके बाद प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 82% से 61% हो गई है, लेकिन अब भी यह आरबीआई के नियमों के ज्यादा है।