पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य में कर्फ्यू को सख्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत पंजाब में अब कोई बिना भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं कर सकता है। जी हां, यदि आप हवाई, रेल या सड़क के रास्ते पंजाब आ रहें हो तो आपको या तो कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या फिर टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए।
इसके अलावा पंजाब सरकार ने 15 मई तक सभी गैर-जरूरी सामान की दुकाने भी बंद रखने का फैसला किया है। वहीं, राज्य में नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए रहेगा और वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक के लिए लगाया जाएगा। इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सड़क पर सामान बेचने वालों को भी आरटी-पीसीआर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
वहीं, सभी सरकारी दफ्तर और बैंक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे। आदेश के अनुसार, अब किसी भी चार पहिया वाहन में दो से ज्यादा लोगों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, किसी भी पब्लिक गैदरिंग में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमित नहीं है, चाहे वह शादी, अंतिम संस्कार ही क्यों न हो। इसके अलावा फल और सब्जियों के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना अनिवार्य है।