देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली से सटे नॉएडा, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में 8 अप्रैल यानी आज से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। यह नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने प्रेस नोट जारी कर नाइट कर्फ्यू के निर्देश दिए हैं।
निर्देश के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं, चिकित्सा सेवाओं के लिए मूवमेंट जारी रहेगी। इस दौरान केवल वही लोग सफर कर सकेंगे जो की इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल आदि वहीं गर्भवती महिला या कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने जा रहा है।
साथ ही हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले लोग वैध टिकट दिखा सफर कर सकेंगे। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही किसी को पास की जरूरत होगी। इसके साथ ही सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को 17 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। स्कूल-कॉलेज के साथ ही सभी कोचिंग सेंटर को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है।