हरियाणा में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सोमवार को तत्काल प्रभाव से रात 9 बजे से सुबह पांच तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया को बताया कि कोरोना वायरस के मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
बता दें कि इससे पहले इसके पड़ोसी राज्य पंजाब के अलावा केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा में सक्रिय (एक्टिव) कोरोना मामलों की संख्या पिछले 11 दिनों में दोगुनी हो गई है। यहां अप्रैल की शुरुआत में जहां 10,300 एक्टिव मामले थे, वहीं अब इनकी संख्या 20,000 से अधिक हो चुकी है।
नाइट कर्फ्यू में क्या प्रतिबंध?
प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद किसी भी व्यक्ति को घर से अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन ऐक्ट और आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माने से लेकर कैद तक का प्रावधान है।
नाइट कर्फ्यू के दौरान किसको मिलेगी छूट?
नाइट कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं में लगे मैजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, बिजली और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को छूट मिलेगी। इसके अलावा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने की छूट दी गई है। मेडिकल स्टोर, एटीएम, रेलवे स्टेशन या अंतरराज्यीय बस अड्डे पर आने-जाने की छूट रहेगी।