Haryana News : मंत्री संदीप सिंह की महिला कोच के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दाखिल चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में सामने आया है कि मंत्री के चुंगल से भागते समय महिला कोच के सिर में चोट लगी थी। दरअसल मंत्री के बयान के मुताबिक पीड़िता मंत्री के घर पर केवल 15 मिनट ही रुकी थी लेकिन उबर कंपनी के बयान के मुताबिक पीड़िता 1 घंटे से ज्यादा मंत्री के घर पर थी। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को है।
चार्जशीट से मिले मंत्री के खिलाफ कई अहम सबूत
- मंत्री संदीप सिंह ने SIT को जो बयान दिए, उनमें कई बातें मेल नहीं खा रहीं। मंत्री ने पुलिस को कहा था कि पीड़िता से उनके पर्सनल रिलेशन नहीं थे, जांच में सामने आया है कि उनके बीच रिश्ते प्रोफेशनल रिलेशन से कहीं आगे थे।
- वहीं, पुलिस के साथ क्राइम सीन का को रीक्रिएट करने के लिए पीड़िता को मंत्री के घर बुलाया था। पीड़िता ने संदीप सिंह के ऑफिस, उसके साथ जुड़े कमरे, बेडरूम और इससे जुड़े रास्ते की भी पहचान की। पुलिस के मुताबिक इससे साफ है कि पीड़िता पहले भी वहां आई थी। वहीं मंत्री के बयान के अनुसार महिला कोच सिर्फ उनके मुख्य ऑफिस में ही आई थी।
- चार्जशीट के मुताबिक मंत्री संदीप सिंह ने पुलिस को बयान दिए कि पीड़िता उनसे अप्वॉइंटमेंट लेकर मिलने आई थी जबकि जांच में मंत्री ने कबूल किया कि पीड़िता ने अप्वॉइंटमेंट सोशल मीडिया के जरिए ली थी।
- पुलिस के मुताबिक मंत्री ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर दो मार्च 2022 और स्नैपचैट पर एक जुलाई 2022 को मिलने के लिए समय मांगा था। वहीं स्टाफ के मुताबिक मंत्री ने पीड़िता को ऑफिस टाइम मे न बुलाकर निजी रूप से मिलने बुलाया था। पुलिस के मुताबिक संदीप सिंह के विरोधाभासी बयान सामने आए हैं।
चार्जशीट पर अगली सुनवाई 16 को सुनवाई
चार्जशीट पर अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। महिला कोच के एडवोकेट दीपांशु बंसल का कहना है कि चार्जशीट में रेप के प्रयास की धारा 376/511 पुलिस ने नहीं लगाई है, उसे जोड़ने को कोर्ट से अपील करेंगे।वहीं कोर्ट में केस में आरोप तय किए जाने को लेकर बहस होगी। महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में फंसे राज्य मंत्री संदीप सिंह ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर 13 सितंबर को सुनवाई होगी।