SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया अलर्ट जारी किया है और यह भी कहा है कि यदि बैंक के दिशानिर्देशों का पलन 31 मार्च तक नहीं किया गया तो ग्राहकों की सर्विसेज बंद हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक यह मामला पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा है। बैंक ने अपने खाताधारकों पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिस किया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों को नोटिस देते हुए एक ट्वीट् किया है और कहा है कि यदि 31 मार्च 2022 तक उन्होंने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक्स नहीं किया तो उनकी बैंकिंग सर्विसेज खत्म खर दी जाएंगी। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अब जरूरी कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अगर कोई अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उसका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और बैंकिंग सुविधाएं बाधित होंगी।
आपकों बता दें कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन पहले 30 सितंबर 2021 थी। लोगों की सुविधा के लिए इसे बाद में सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपने इस अवधि तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपकी बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाएंगी।