Himachal Pradesh News: कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहाड़ी राज्य में खाद्य विक्रेताओं और भोजनालयों को ग्राहकों की सुविधा के लिए मालिकों के नाम और पते प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। मंगलवार को राज्य के शहरी विकास और नगर निगम की बैठक के दौरान इस आदेश को लागू करने का निर्णय लिया गया।
हिमाचल प्रदेश का यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए इसी तरह के आदेश की तर्ज पर आया है, जिसके तहत संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों को सभी खाद्य और पेय प्रतिष्ठानों पर अपने नाम और पते स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने होंगे। पहाड़ी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आदेश को लागू करने के लिए मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह सहित सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।
मंगलवार को बैठक के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि फेरीवालों के लिए भी कानून बनाए जाएंगे, जिसमें पहचान पत्र जारी करना भी शामिल है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों द्वारा खाद्य विनियमन आदेश तिरुपति लड्डू विवाद के मद्देनजर आए हैं।
प्रयोगशाला रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डू में पशु वसा और मछली का तेल होता है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर तिरुपति लड्डू बनाने में पशु वसा और घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया था।