हिमाचल सरकार (Himachal Govt) ने एक जनवरी 2023 से बिना बुने 60 जीएसएम से अधिक मोटे प्लास्टिक के थैलों पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। आदेश अनुसार, इन थैलों के विक्रेताओं, दुकानदारों, थोक विक्रेताओं को तय अवधि के अंदर स्टॉक को खत्म करना होगा।
इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। जिसमें कहा गया है कि प्लास्टिक की चीजों और थैलों पर पिछले महीने 20 जुलाई, 2022 को लगाई रोक फिलहाल जारी रहेगी। इतना ही नहीं इस संबंध में दोषी के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं।
इस अधिसूचना में यह कहा गया है कि बिना बुने 60 जीएसएम से ज्यादा मोटे प्लास्टिक के थैलों का बाजार में इस्तेमाल हो रहा है। इससे पर्यावरण को काफी क्षति पहुंच रही है। इस वजह से सरकार ने ऐसे थैलों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
इस अधिसूचना के मुताबिक, औद्योगिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, दफ्तरों, जंजघरों, रेस्तरां, ढाबों, मिठाई की दुकानों, धार्मिक संस्थानों में यदि ऐसे थैलों का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।