हाईकोर्ट (High Court) ने हरिद्वार (Haridwar) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Three Tier Panchayat Elections) कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार को अगस्त के पहले हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में की गई।
मामले के मुताबिक, हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी (Rajan Tyagi) ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार जिले में सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का सरासर उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया कि आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
अदालत में प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और न ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का कोई उल्लंघन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा हो गया है।