सिगरेट (Cigarette) और अन्य तंबाकू (Tobacco) जनित पदार्थों की पैकिंग के लिए केंद्र सरकार (Central Govt) ने नए निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, अब से सिगरेट और अन्य उत्पादों के पैकेटों पर बड़े-बड़े अक्षरों में 'तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु' लिखना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले तंबाकू जनित पदार्थों के पैकेट पर 'तंबाकू यानी दर्दनाक मौत' लिखा होता था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधित नियम 21 जुलाई को जारी कर दिए गए हैं। नए नियम एक दिसंबर 2022 से लागू कर दिए जाएंगे। इसके अलावे पैकेट के पिछले हिस्से में एक काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में 'आज ही छोड़ें, कॉल करें 1800-11-2356' लिखा जाएगा।
आपको बता दें कि किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ नाबालिग बच्चों को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपी को करीब सात वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।