तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों में से एक पी रविचंद्रन को 30 दिनों की सामान्य छुट्टी दी है। राज्य सरकार ने उसे मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के आदेश के अनुसार 30 दिनों की छुट्टी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पी रविचंद्रन को सीआरपीसी की धारा 432 (सजा को निलंबित करने या हटाने की सरकार की शक्ति), और तमिलनाडु निलंबन नियमावली, 1982 के नियम 40 (नियमों को छूट देने की सरकार की शक्ति) के अनुसार सामान्य छुट्टी दी गई है।
पी रविचंद्रन और छ: अन्य- नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, संथान, एजी पेरारिवलन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस 29 साल से जेल में हैं। ये सभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में दोषी पाए गए थे। आपको जनकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु में राजनीतिक दल दोषियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। साल 2018 में तमिलनाडु कैबिनेट (तब अन्नाद्रमुक के नेतृत्व में) ने सात दोषियों की रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। वहीं इसी वर्ष विधानसभा चुनाव जीतने के बाद द्रमुक नेता एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर मांग को नए सिरे से दोहराया। इस बीच, तमिलनाडु सरकार एक अन्य दोषी पेरारिवलन की पैरोल बढ़ा रही है।