Haryana Clerk Strike : हरियाणा क्लर्क स्ट्राइक रुकने का नाम नहीं ले रही है, सरकार ने अब सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों पर एस्मा लगा दिया है। बता दें कि एस्मा के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हो सकता। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
लिपिक एसोसिएशन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सरकार ने एस्मा लगाने का फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश में 5 जुलाई से लिपिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल को तोड़ने के लिए सरकार ने अब एस्मा लगाया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शनिवार को हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने का आदेश जारी कर दिया।
हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम पहले ही लागू कर चुकी है। वहीं चार दौरे की वार्ता विफल होने के बाद लिपिक एसोसिएशन ने आंदोलन जारी रखने का एलान कर दिया है जिससे टकराव के हालात बन सकते हैं। हड़ताल को तोड़ने के लिए सरकार ने अब एस्मा लगाया है। इसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हो सकता।
छह महीने की हो सकती है सजा
एस्मा लगाए जाने के बाद अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय है और उसे छह महीने की सजा हो सकती है।
इतना ही नहीं उन्हें कानून का उल्लंघन करने पर बिना वारंट गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सरकार के स्तर पर 13 जुलाई, 21 जुलाई, 26 जुलाई और 10 अगस्त को बैठकें कर हड़ताली लिपिकों को मनाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पाई।
ये है पूरा मामला
लिपिक एसोसिएशन 35 हजार 400 रुपये वेतन की मांग कर रही है। लेकिन सरकार के साथ हुई वार्ता में सरकार ने लिपिकों को 25 हजार रुपये तक बेसिक वेतन देने का प्रस्ताव दिया भी दिया गया जिसे लिपिका द्वारा स्वीकारा नहीं गया।