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क्या है वक्फ बोर्ड कानून, क्यों पड़ी संशोधन की जरूरत? जानें

क्या है वक्फ बोर्ड कानून, क्यों पड़ी संशोधन की जरूरत? जानें

 

Waqf Board Amendment Bill 2024: आज संसद में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर पूरे देश में विवाद पैदा हो गया है। दिग्गज नेताओं की तरफ से इसे लेकर प्रतिक्रिया दी जा रही है। आज यानी गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जाएगा। इससे पहले पहले राज्यसभा में 12 बजे पुराना बिल वापस लिया जाएगा। फिर लोकसभा में नया संशोधन बिल पेश किया जाएगा।

क्या है वक्फ?

वक्फ का मतलब है…मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का किसी भी व्यक्ति द्वारा दान देना। वक्फ अधिनियम, 1995, एक ‘वकीफ’ (वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है) द्वारा ‘औकाफ’ (दान की गई और वक्फ के रूप में अधिसूचित संपत्ति) को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था।

वक्फ बिल में संशोधन का मकसद क्या?

सरकार ने बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन बताया है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ कानून 1995 का नाम बदल कर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 होगा।

क्यों पड़ी संशोधन की जरुरत?

सरकार का कहना है कि संशोधन विधेयक के पीछे का मकशद वक्फ बोर्डों के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है।

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