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Uttar Pradesh: श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी, बनेगा भव्य गलियारा

Uttar Pradesh: श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी, बनेगा भव्य गलियारा

 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को श्री बांके बिहारी कॉरीडोर को लेकर अपनी हरि झंड़ी दे दी है। कोर्ट ने जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 31 जनवरी 2024 को रखी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आनंद शर्मा और एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। 

वहीं अदालत में सरकार ने बताया कि मंदिर क्षेत्र को एक गलियारे की तरह बनाया जायेगा साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए 5 एकड़ जमीन खरीदने की बात भी कही। सरकार ने आश्वासन दिया है कि गोस्वामी परिवार के पूजा और अर्चना के अधिकार में वह कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

बता दें कॉरिडोर को कुल दो चरणों में बनाया जायेगा, और यह दो मंजिला होगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में 275 से अधिक दुकानों और मकानों का अधिग्रहण होगा।इसे बनाने मे करीब 500 करोड़ की लागत आयेगी, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा 5 एकड़ जमीन पर कई प्रकार की सार्वजनिक सुविधा और पार्किंग की सुविधा मुहैया कराई जायेंगी।

हाई कोर्ट ने अतिक्रमण के मामले में कहा कि मंदिर परिसर के आस-पास के इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के मामले में सरकार स्वतंत्र है। 

ऐसा होगा प्रस्तावित कॉरिडोर का ऊपरी क्षेत्र 
-  कुल क्षेत्रफल- 5.65 एकड़
- ऊपरी क्षेत्र- 10600 वर्ग मीटर
- प्रतीक्षालय- 1800 वर्ग मीटर
- गलियारा- 800 वर्ग मीटर
- परिक्रमा क्षेत्र- 900 वर्ग मीटर
- खुला क्षेत्र- 650 वर्ग मीटर
- सामान घर- 100 वर्ग मीटर
- शिुश देखभाल गृह- 30 वर्ग मीटर
- चिकित्सा सेवा- 80 वर्ग मीटर
- वीआईपी प्रतीक्षालय- 250 वर्ग मीटर
ऐसा होगा प्रस्तावित कॉरिडोर का निचला क्षेत्र 
- निचला क्षेत्र- 11300 वर्ग मीटर
- खुला क्षेत्र- 518 वर्ग मीटर
- क्षेत्र प्रतीक्षालय- 3500 वर्ग मीटर
- जूताघर- 250 वर्ग मीटर
- सामान घर- 100 वर्ग मीटर
- शिुश देखभाल गृह- 30 वर्ग मीटर
- चिकित्सा सेवा- 90 वर्ग मीटर
- वीआईपी प्रतीक्षालय- 80 वर्ग मीटर
- पूजा सामग्री दुकान- 800 वर्ग मीटर


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