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Satyendar Jain को लेकर अदालत का बयान, कहा- 'मुकदमा शुरू होना बाकी है, खत्म होना तो...'

Satyendar Jain को लेकर अदालत का बयान, कहा- 'मुकदमा शुरू होना बाकी है, खत्म होना तो...'

 

Satyendar Jain Bail: आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किए जाने के दो साल बाद शुक्रवार को ज़मानत मिल गई। दिल्ली की एक अदालत ने जैन की 18 महीने की लंबी सज़ा का हवाला देते हुए कहा, "मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है, खत्म होना तो दूर की बात है।"

जमानत देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया। आम आदमी पार्टी (आप) नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार फर्जी कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।

न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब पीएमएलए जैसे कठोर कानूनों द्वारा शासित मामलों की बात आती है।
न्यायालय का आदेश मनीष सिसोदिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर काफी हद तक निर्भर था, जिसने त्वरित सुनवाई के अधिकार के संबंध में एक मिसाल कायम की।

मामले की पैरवी कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है, अकेले निकट भविष्य में समाप्त होने की बात तो दूर की है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर जैन जमानत के हकदार हैं।

न्यायालय ने जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। जमानत की शर्तों के तहत जैन को मामले से संबंधित किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क करने और किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित करने से प्रतिबंधित किया गया है। 

इसके अलावा, आप नेता को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद जैन चौथे आप नेता हैं जिन्हें विभिन्न धन शोधन मामलों में जमानत दी गई है।


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