Mathura:उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए चल रहे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक के लि रोक लगा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही एक सप्ताह के बाद डिमोलिशन और पोस्ट केस के… pic.twitter.com/8dLdFukUJm
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी बुधवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्तियों को खाली करने के लिए चलाए जाने वाले विध्वंस अभियान के संबंध में 10 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया और कहा कि वह एक सप्ताह के बाद मामले की फिर से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। 70-80 घर बचे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उस तारीख पर विध्वंस की कार्रवाई आगे बढ़ाने की रेलवे की कार्रवाई अवैध है जब रोक के लिए अंतरिम आवेदन सुनवाई के लिए तय किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है और वे 100 वर्षों से अधिक समय से इस स्थान पर रह रहे हैं।