जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने लगभग पौने चार साल पहले अवैध संबंधों में बाधा बनने पर प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने के जुर्म में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार हनुमान नगर निवासी मंगल ने 16 अगस्त 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके बेटे जोगेंद्र की पत्नी पिंकी के गांव सुभाष नगर सोनीपत निवासी रवि कुमार के साथ अवैध संबंध थे। जिसकी भनक जोगेंद्र को लग चुकी थी।
अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पिंकी ने अपने प्रेमी रवि के साथ मिलकर जोगेंद्र की 15 अगस्त की रात को चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी थी। शहर थाना पुलिस ने मंगल की शिकायत पर उसकी पुत्रवधु पिंकी तथा उसके प्रेमी रवि के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने पिंकी तथा रवि को उम्रकैद तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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