नारनौल: जिलाधीश डा. जयकृष्ण आभीर ने एक आदेश पारित कर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए चल रहे सभी निजी संस्थान, अकादमी व कोचिंग सेंटर बंद रखने के लिए धारा 144 लागू की है। सभी संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। आदेशों में स्पष्ट किया है कि विभिन्न सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं/प्रशिक्षण के लिए युवाओं कोजिलाधीश डा. जयकृष्ण आभीर ने एक आदेश पारित कर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए चल रहे सभी निजी संस्थान, अकादमी व कोचिंग सेंटर बंद रखने के लिए धारा 144 लागू की है। सभी संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। तैयार करने के लिए निजी संस्थान/अकादमी/कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में प्रतिदिन छात्र काफी संख्या में आते है।
ऐसी आशंका है कि इन संस्थानों में नामांकित युवक अग्निपथ योजना के विरोध में शामिल हो सकते हैं और मानव जीवन के साथ-साथ सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा शांति भंग कर सकते हैं। ऐसी सभी गतिविधियों को रोकने के लिए अगले आदेश तक अपने संस्थान बंद रखें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
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