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बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम को राहत, हाईकोर्ट में VC से ही होगी पेशी

बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम को राहत, हाईकोर्ट में VC से ही होगी पेशी

 

बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्ज अन्य दोनों एफआईआर पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ किए जाने के आदेश पंजाब पुलिस की एसआईटी को दे दिए हैं और सरकार द्वारा इन दोनों एफआईआर में डेरा मुखी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग को ख़ारिज कर दिया है।

सोमवार को जस्टिस अरविंद सांगवान ने डेरा मुखी द्वारा इस मामले को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं और साथ ही मामले की सुनवाई 31 अक्तूबर तक स्थगित कर दी है। बता दें कि डेरा मुखी ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा था कि उनके खिलाफ बाजाखाना थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 63 में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से शारीरिक उपस्थिति की छूट मिली हुई है। अब पंजाब पुलिस की एसआईटी ने दो एफआईआर में उससे पुछताछ करनी है, डेरा मुखी का कहना था कि यह तीनों ही एफआईआर एक ही पुलिस थाने में दर्ज हैं और इनकी सुनवाई भी एक ही अदालत कर रही है। ऐसे में पहले दर्ज एफआईआर में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वही आदेश इन दोनों एफआईआर पर भी लागु किए जाएं।

हालांकि पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने कहा था कि इस मामले में डेरा मुखी को कस्टडी में ले पूछताछ की जानी जरुरी है, तांकि सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जा सके। डेरा मुखी को पूछताछ के लिए लाए जाने के लिए सरकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को तैयार है। हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार की इस मांग को ख़ारिज कर इस मामले में डेरा मुखी से वीसी के जरिए ही पूछताछ किए जाने के आदेश दिए हैं।

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