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Gyanvapi परिसर में खुदाई के जरिए जांच करना चाहता था हिंदू पक्ष, कोर्ट ने नहीं दी इजाजत

Gyanvapi परिसर में खुदाई के जरिए जांच करना चाहता था हिंदू पक्ष, कोर्ट ने नहीं दी इजाजत

 

Gyanvapi case: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद केस में शुक्रवार को हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा। हिंदू पक्ष इस मामले में ASI के एडिशनल सर्वे की मांग कर रहा था। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने हिंदू पक्ष की इस मांग को खारिज कर डाला। हालांकि हिंदू पक्ष अब इस मामले को हाई कोर्ट ले जाने की बात कर रहा है। आइए आपको विस्तार से इस मामले की पूरी जानकारी देते हैं। 

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष के एक वकील ने यह जानकारी दी। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले मदन मोहन यादव ने कहा कि दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) जुगल किशोर शंभू ने ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। 

आपको बता दें कि हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए जाने के बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था कि क्या 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों के ऊपर किया गया था। इसके बाद भी हिंदू पक्ष एक एडिशनल सर्वे की मांग कर रहा था। नीचे दिए गए वीडियो में हिंदू पक्ष के वकील से ही जानिए कि आखिर इस लेटेस्ट फैसले में क्या हुआ है और अब वो आगे क्या करेंगे।


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