हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर एक बार फिर रोक लगा दी गई है। सामान्य तबादलों पर मिली दस दिन की छूट अब खत्म हो चुकी है। अब से तबादले करवाने के लिए पुरानी व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री की मंजूरी लेना आवश्यक हो गया है। विभागों में 18 से 27 जुलाई तक प्राप्त हुए तबादला आवेदनों पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले सप्ताह से चयनित किए गए तबादला आवेदनों के आदेश दिए जाएंगे ।
सरकारी विभागों में करीब तीन साल बाद 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को प्रदेश सरकार ने हटाया था। 20 जुलाई 2019 को प्रदेश सरकार ने सामान्य तबादलों पर ब्रेक लगा दिया था। इसके बाद कोरोना संकट (Covid) के दौरान इस रोक हटाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। बीच-बीच में सरकार ने कुछ समय के लिए जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में तबादले करने के लिए छूट दी। हालांकि, सामान्य तबादलों पर रोक बरकरार रखी गई है। विशेष परिस्थितियों में सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही तबादला किया जाएगा। यह फैसला बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था।
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