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हरियाणा में दिवाली पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने पर रोक

हरियाणा में दिवाली पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने पर रोक

 

हरियाण के जींद में दिवाली के मौके पर पटाखे, आतिशबाजी इत्यादि के कारण अकसर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के मद्देनजर जिलाधीश नरेश नरवाल ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री करने और उनके चलाने पर रोक लगा दी है। जिलाधीश ने बताया कि पटाखे फोड़ने से जहरीली गैसे निकलती है, जिसका पर्यावरण और जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रंखला पटाखों जैसे लड़ीयों के निर्माण, बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। हरे पटाखों को जलाने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी (NGT) द्वारा जारी हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। 

बता दें कि सभी साइलेंस जोन की कम से कम एक सौ मीटर तक पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगया जाएगा। जिलाधीश नरेश नरवाल ने उपमंडलाधीशों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने उपमंडल में पटाखे और आतिशबाजी बेचने के लिए एक स्थान निर्धारित कर लें। एसडीएम (SDM) द्वारा निर्धारित स्थानों पर पटाखे, आतिशबाजी बेचने के लिए स्टॉल लगाई जाएंगीं। लाईसैंसधारी व्यक्ति ही इन स्टॉलों पर पटाखों की बिक्री कर पाएंगे।

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