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Gyanvapi case:मुस्लिम पक्ष को झटका, जिला जज ने ज्ञानवापी सर्वे को रोकने वाली मांग की खारिज

Gyanvapi case:मुस्लिम पक्ष को झटका, जिला जज ने ज्ञानवापी सर्वे को रोकने वाली मांग की खारिज

 

Gyanvapi News :  जिला जज ने ज्ञानवापी सर्वे को रोकने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका पर जिला जज एके विश्वेश ने कहा कि सर्वे को पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए इस मामले में अदालत से कोई आदेश पारित करना संभव नहीं है।

बता दें, याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की कमेटी की ओर से दाखिल की गई थी। वहीं ज्ञानवापी परिसर में तहखाने को डीएम को सौंपने के मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद जिला अदालत ने इस मामले में  एक दिन का समय देते हुए सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि तय की है। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर में चल रहे ASI सर्वे को जारी रखा जाएगा।

लगातार जारी है सर्वे

बता दें कि ज्ञानवापी ASI सर्वे का काम चार अगस्‍त से लगातार जारी है। सिर्फ 15 अगस्‍त को सर्वे का काम रोक गया था। मुस्लिम और हिंदू पक्षों और उनके अधिवक्‍ताओं की मौजूदगी में सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। वहीं यह ASI टीम द्वारा सर्वे कर 6 अक्‍टूबर तक सर्वे रिपोर्ट जिला जज की अदालत में पेश करनी है।


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