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हरियाणा में बकाया बिलों पर नहीं देना होगा जुर्माना और ब्याज, सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान

हरियाणा में बकाया बिलों पर नहीं देना होगा जुर्माना और ब्याज, सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान

 

Water Bill in Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन यानी शुक्रवार को महेन्द्रगढ़ जिले में आयोजित 'जन संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते एक बड़ी घोषणा की है। बता दें कि हरियाणा में अब बकाया बिल पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को अब सिर्फ बकाया बिल राशि का ही भुगतान करना होगा और उसे भी किस्तों में चुकाया जा सकता है। 

कई वर्षों से लंबित पानी के बिल पर नहीं देना होगा जुर्माना
इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकार लोगों से सीधा संपर्क कायम कर रही है और उनकी शिकायतों पर कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि कई उपभोक्ताओं के पानी बिल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग के पास कई वर्षों से लंबित पड़े हुए थे। इन उपभोक्ताओं पर विभाग ने 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक के जुर्माने एवं ब्याज लगाए थे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह मामला हमारे समक्ष उठाए जाने के बाद हमने लंबित बिल बकाये पर लगे जुर्माने और ब्याज को हटाने का फैसला किया है। 

किस्तों में भी कर सकते है बकाया बिलों का भुगतान
सीएम मनोहर लाल ने आगे ये भी बताया कि चाहे कितने ही सालों का पानी का बिल बकाया हो वो उन्हें केवल पानी का बिल ही देना होगा।15 सालों का हिसाब लगाया जाए तो अब निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3800 रुपये और सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 7600 रुपए का भुगतान करना है। इसमें भी एक छूट ये दी गई है कि अगर कोई एकसाथ भुगतान नहीं कर सकता तो किस्तों में भुगतान किया जा सकता है।


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