होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

ब्रजभूषण को लगा तगड़ा झटका, यौन शोषण केस में FIR रद्द कराने की मांग को HC ने किया खारिज

ब्रजभूषण को लगा तगड़ा झटका, यौन शोषण केस में FIR रद्द कराने की मांग को HC ने किया खारिज

 

Brajbhushan Sexual Harassment: बीजेपी नेता और पूर्व कुश्ती महासंघ (WFI) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, बृजभूषण ने दिल्ली हाई कोर्ट में महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके साथ कोर्ट ने बृजभूषण की याचिका पर कड़ी टिप्पणी भी की।

दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली बृजभूषण को राहत

मामले की सुनवाई न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि हर चीज पर एक ही आदेश नहीं हो सकता। अगर, आप केवल आरोप तय करने के आदेश को रद्द करवाना चाहते थे, तो आप केवल उस पर आ सकते थे, एक बार जब ट्रायल शुरू हो गया है, तो यह केवल एक अप्रत्यक्ष तरीका है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय की है।

यौन उत्पीड़न पीड़िताओं के दर्ज होंगे बयान

अब यौन उत्पीड़न पीड़िताओं के भी बयान दर्ज करने को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान ही पीड़ित महिला पहलवानों के 10, 12 और 13 सितंबर को एक अलग कमरे में राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के सामने बयान दर्ज किए जाएंगे। 

 

यह भी पढ़ें- Reliance AGM 2024: मुकेश अंबानी की Jio यूजर्स को बड़ी सौगात, जानिए क्या है ऑफर


संबंधित समाचार