होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

पूर्व पाकिस्तानी PM इमरान खान को सिफर मामले में उच्च न्यायालय से बड़ी राहत, जेल से सुनवाई पर रोक

पूर्व पाकिस्तानी PM इमरान खान को सिफर मामले में उच्च न्यायालय से बड़ी राहत, जेल से सुनवाई पर रोक

 

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की जेल सुनवाई के खिलाफ रोक को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने जेल से मुकदमे के खिलाफ 71 वर्षीय खान की इंट्रा-कोर्ट अपील की सुनवाई के दौरान रोक बढ़ा दी।

यह अपील उसी अदालत की एकल सदस्यीय पीठ के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने पिछले महीने रावलपिंडी की अदियाला जेल में खान के मुकदमे को बरकरार रखा था, जहां उन्हें जेल में रखा गया है। पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अनुसार, आईएचसी ने आधिकारिक गुप्त अधिनियम के तहत सिफर मामले की सुनवाई पर रोक सोमवार, 20 नवंबर तक बढ़ा दी।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को फिलहाल न्यायिक रिमांड पर रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है। खान के करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री 67 वर्षीय शाह महमूद कुरेशी, जिन्हें भी सिफर मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसी जेल में बंद हैं। खान और क़ुरैशी ने आरोपों पर खुद को निर्दोष बताया है।
 


संबंधित समाचार