मथुरा (Mathura) के सिविल कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) जमीन विवाद को लेकर एक नई याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में यह दावा किया गया है कि औरंगजेब (Aurangzeb) ने जब मथुरा में श्रीकृष्ण का मंदिर को ध्वस्त किया था तो वह यहां से अपने साथ बेशकीमती सामान और मूर्तियां लेकर आगरा चला गया था। उसने यह सारा सामान आगरा के किले में रखवा दिया था। इस सामान को वापस किया जाना चाहिए।
सिविल कोर्ट में एक और याचिका
इस याचिका में कहा गया है कि औरंगजेब ने मथुरा से मंदिर का सारा सामान ले जाकर आगरा के किला में रखा था। इस सामान को वापस निकाला जाना चाहिए। इस मामले में सिविल कोर्ट में आज सुनवाई की जा सकती है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मथुरा से ले जाकर पूरा सामान औरंगजेब के आदेश पर बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया गया था। इसके बाद लोगों से यह कहा गया कि जो भी इन सीढ़ियों से जाए वो इन पर पैर जरूर रखकर जाए।
टाइटल सूट पर मांगा जवाब
मथुरा सिविल कोर्ट में गुरुवार को टाइटल सूट को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई थी। इस मामले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की तरफ से जमीन के सभी कागजात कोर्ट में जमा किए गए हैं। इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों द्वारा जवाब दाखिल होने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी। यह माना जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।
जानें क्या है पूरा मामला
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का पूरा मामला 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन पर कृष्ण जन्मस्थान बना हुआ है और 2.5 जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है कि ईदगाह मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी हुई है। उसे वहां से तुरंत हटाया जाना चाहिए। पिछले साल इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापित कर उनका जलाभिषेक का ऐलान भी किया था। यह मामला उसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
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