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पनीर बटर मसाला पर देना होगा कुल 22 फीसदी GST? समझें क्या है Twitter का गणित

पनीर बटर मसाला पर देना होगा कुल 22 फीसदी GST? समझें क्या है Twitter का गणित

 

डेली यूज के पैकेज्ड फूड आइटम पर बीते 18 जुलाई से जीएसटी (GST) लगाए जाने का सोशल मीडिया (Social Media) पर अलग ढंग से ही कैल्कुलेशन हो रहा है। सोशल मीडिया के धुरंधर जीएसटी को चुटीले मीम्स या जोक के जरिए रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर पनीर बटर मसाला डिश पर लगने वाले जीएसटी के बारे में भी काफी बढ़ चढ़कर बताया गया है। यही नहीं, #PaneerButterMasala ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था।

जानें कितना जीएसटी देना होगा
सोशल मीडिया पर लगातार यह बताया जा रहा है कि पनीर, बटर, मसाला पर अलग-अलग जीएसटी लगाया गया है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा कि तीनों को मिलाकर पनीर बटर मसाला डिश बना दें तो कुल कितना जीएसटी देना होगा।

वहीं, एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- पनीर पर 5% जीएसटी, बटर पर 12% और मसाले पर 5% जीएसटी देना होगा। इसका मतलब तो यह है कि आपको पनीर बटर मसाला डिश पर कुल मिलाकर 22 फीसदी जीएसटी देनी होगी। इसी तरह के एक मीम को कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने भी शेयर किया है। उन्होंने मीम शेयर करते हुए ट्वीट किया कि- ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड काफी शानदार है क्योंकि यह 'जीएसटी' लगाने की बड़ी मूर्खता को दर्शाता है।

आपको बता दें कि ग्राहकों को अब से ब्रांडेड और एक यूनिट कंटेनर में पैक चावल, गेहूं और आटे सहित अन्य कई वस्तुओं के लिए पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा। अब पहले से पैक या लेबल वाली दालें, गेहूं, चावल और आटा जैसे अनाज एक यूनिट कंटेनर में ब्रांडेड और पैक किए जाने पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी के दायरे में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं दही, पनीर लस्सी और मुरमुरे जैसी अन्य वस्तुओं पर भी प्री-पैकेज्ड और लेबल वाली चीजों पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगा दिया गया है।

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