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कोलकाता कांड में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

कोलकाता कांड में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

 

Kolkata Doctor Rape-murder Case: कोलकाता  के आरजीकर रेप-मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने तीन मुद्दों - CBI जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और CISF जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की।

कोर्ट ने कहा कि, FIR में 14 घंटे की देरी हुई है। वही कुछ जरुरी दस्तावेज भी गायब हैं। इधर डॉक्टरों के हड़ताल को लेकर कोर्ट ने तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया। CJI बोले-अगर मंगलवार शाम 5 बजे डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है।

उधर CISF जवानों की सुविधाओं पर कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को आदेश दिया कि सभी जवानों को रहने के लिए घर मुहैया कराया जाए। ये जवान अस्पताल की सुरक्षा के लिए आए हैं। उनको अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएं। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

सरकार कर सकती है कार्रवाई

कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों से सुरक्षा के आश्वासन के साथ काम पर लौटने को कहा है। चंद्रचूड ने यह भी कहा कि अगर वे काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। वकील ने कहा कि डॉक्टर काम पर लौटने में सहज नहीं हैं क्योंकि डॉक्टरों को धमकाया और धमकाया जा रहा है। इसके बाद सीजेआई ने राज्य सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। शीर्ष अदालत ने सीआईएसएफ को निर्देश दिया कि बिना आई-कार्ड के किसी को भी आरजी कर आपातकालीन वार्ड में प्रवेश न करने दिया जाए।

 


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