
Shimla: शिमला में अब लोगों को प्राॅपर्टी टैक्स चुकाने और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेना भी अब महंगा होगा। शिमला में अब लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्राॅपर्टी टैक्स चुकाना भी अब दस गुना महंगा हो गया है। बता दें की महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की मासिक बैठक में प्राॅपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। निगम प्रशासन ने कहा कि केंद्र के निर्देश पर प्रदेश की विकास दर के अनुसार हर साल टैक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन साल 2023 में नगर निगम सदन ने फैसला लिया था कि यह बढ़ोतरी हर साल चार फीसदी रहेगी।
टैक्स में चार-चार फीसदी की बढ़ोतरी
बता दें की साल 2023 और 2024 में टैक्स में चार-चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई लेकिन केंद्र से मिलने वाली ग्रांट न रुके, इसके लिए विकास दर के अनुसार ही टैक्स बढ़ोतरी करनी होगी, यानि पिछले सदन के हर साल चार फीसदी टैक्स बढ़ाने के फैसले को बदलना पड़ेगा। और इस बात को लेकर सदन में मंजूरी भी दे दी गयी है। सदन के मंजूरी के बाद अब शहरवासियों के लिए टैक्स में छह से सात फीसदी की बढ़ोतरी होना तय है। प्रदेश की विकास दर करीब सात फीसदी के आसपास है, ऐसे में टैक्स में भी इतनी ही बढ़ोतरी की जाएगी।
मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए पांच रुपये की जगह 50 रुपये शुल्क
शुल्क में बढ़ोतरी के बाद अब लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए पांच रुपये की जगह 50 रुपये शुल्क देना होगा। इसके साथ ही यदि प्रमाण पत्र में दुरुस्तगी करवानी है तो उसके लिए दस रुपये की जगह 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।