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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक धर्म सिंह छौकर को गिरफ्तार करने का दिया आदेश

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक धर्म सिंह छौकर को गिरफ्तार करने का दिया आदेश

 

Punjab And Haryana Highcourt: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ED को बिना देरी किए हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौकर को गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व ईडी को जमकर फटकार लगाई और पूर्व विधायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं होने को लेकर दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। 

पूर्व विधायक के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया कि PMLA मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद, धर्म सिंह छौकर को गिरफ्तार नहीं किया गया। वह चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे थे और प्रचार कर रहे थे। 

PMLA मामले में आरोपी

धर्म सिंह छौकर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) मामले में आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 2021-2022 में वितरित किए जाने वाले 1,500 फ्लैटों के निर्माण के लिए घर खरीदारों से 363 करोड़ रुपये एकत्र किए। कंपनी के खातों निधियों को कथित तौर पर अन्य फर्मों को अग्रिम ऋण के रूप में निकाल लिया गया। साथ ही व्यक्तिगत उपयोग और कई संपत्तियों की खरीद के लिए डायवर्ट किया गया। ED के अनुसार छोकर माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की फर्मों के निदेशक हैं।

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