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मंदिर हो या दरगाह...सड़क के बीच धार्मिक संरचना बाधा नहीं बन सकती, हमारे निर्देश सभी के लिए- SC

मंदिर हो या दरगाह...सड़क के बीच धार्मिक संरचना बाधा नहीं बन सकती, हमारे निर्देश सभी के लिए- SC

 

 

देशभर में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर अंतरिम रोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही है।  पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई  पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने की ही छूट होगी।

हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे -सुप्रीम कोर्ट

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सब नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। अवैध निर्माण, हिंदू, मुस्लिम कोई भी कर सकता है। हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों।

सार्वजिनक सुरक्षा सर्वोपरि

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वह गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर, यह सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस गवई ने कहा कि चाहे मंदिर हो, दरगाह हो,  उसे जाना ही होगा क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है।

हम एक धर्मनिरपेक्ष देश

जस्टिस गवई ने कहा कि अवैध निर्माणों को सभी धर्मों से अलग किया जाना चाहिए। नोटिस की सही सर्विस होनी चाहिए, पंजीकृत ए.डी. के माध्यम से नोटिस हो। नोटिस चिपकाने की प्रक्रिया चले, डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। हम सभी के लिए कानून बनाएंगे, किसी खास धर्म के लिए नहीं। हमारे निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। 

 


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