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Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता Satyendar Jain को मिली जमानत

Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता Satyendar Jain को मिली जमानत

 

Satyendar Jain Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धन शोधन के एक मामले में करीब 18 महीने से जेल में बंद हैं। 

जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया।

जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब पीएमएलए जैसे सख्त कानूनों द्वारा शासित मामलों की बात आती है।

अदालत का आदेश मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी हद तक निर्भर था, जिसने त्वरित सुनवाई के अधिकार के संबंध में एक मिसाल कायम की।

मामले की पैरवी कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। हालांकि, अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है, अकेले निकट भविष्य में इसका निष्कर्ष निकालना तो दूर की बात है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर जैन जमानत के हकदार हैं।
 

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