उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अब उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू,सिगरेज जैसे उत्पाद बेचने की इजाजत होगी जिनके पास निगम का लाइसेंस होगा। इसके साथ ही अब तंबाकू,सिगरेट,बीड़ी,खैनी आदि बैचना मुश्किल हो जाएगा।
आपको बता दें कि यह फैसला तंबाकू की बढ़ती समस्या और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब इस तरह के उत्पादों को बेचने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित मजबूत मिसाल का पालन करेंगे।
इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी लेटर भेजकर तंबाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग नगर निगम से कराने की सिफारिश की है। जिसमें कहा गया लाइसेंस में यह शर्त / प्रावधान शामिल करना उपयुक्त होगा कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानें गैर तंबाकू उत्पाद जैसे टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेयर आदि नहीं बेच पाएंगी। इसके साथ ही यह 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, बिक्री वाली दुकानों पर विज्ञापन और प्रचार पर नियंत्रण लगाता है।