दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जेल के अंदर विशेष भोजन और पूरक आहार दिए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने सुशील कुमार की याचिका खारिज करते हुए बुधवार को कहा, 'दिल्ली जेल कानून, 2018 के प्रावधानों के तहत सुशील कुमार की सभी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है।'
कोर्ट ने कहा, "विशेष भोजन और पूरक आहार आरोपी की केवल इच्छाएं हैं और किसी भी तरह से ये आवश्यक जरूरतें नहीं हैं।" दरअसल, सुशील कुमार ने रोहिणी की अदालत में आवेदन दायर कर विशेष भोजन, पूरक आहार और कसरत के साजो-सामान जेल के अंदर मुहैया कराए जाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अपने स्वास्थ्य एवं प्रदर्शन के लिए ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं।
उन्होंने कहा था कि इन चीजों से इंकार करने पर उनके कॅरियर पर असर पड़ेगा जो शारीरिक मजबूती पर निर्भर करता है। बता दें कि पहलवान सुशील कुमार अपने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के एक मामले में आरोपी हैं और जेल में बंद हैं।