CAA को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद नागरिकता कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि बिना केंद्र का पक्ष सुने कोई भी आदेश नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले को सुनवाई के लिए किसी बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। उन्होंने मांग की कि कानून पर 3 महीने तक रोक लगे।
एक बार नागरिकता मिलने के बाद नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। वहीं, कोर्ट रूम में भारी भीड़ अटॉर्नी जनरल की तरफ से आपत्ति जताई गई। सरकार ने इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश में यह प्रकिया भी शुरू हो गई है। AG ने 3 महीने तक कानून पर रोक लगाने का विरोध किया। सिब्बल ने मांग उठाई कि इसी मुद्दे पर जल्द फरवरी में कोई तारीख सुनवाई के लिए तय हो।
AG ने कहा कि इस मामले में 144 याचिकाएं दायर हुई हैं, जिसमें से सरकार के पास 60 की ही सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि कि हमें सभी 144 याचिकाओं पर जवाब देना है। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को कहना चाहिए कि अब कोई नई याचिका दायर नहीं होगी। अगर किसी को कोई बात कहनी होगी तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर कर सकता है। इस कानून पर शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए आज 140 याचिकाएं लिस्टेड हैं। इनमें से 131 याचिकाएं इस कानून के खिलाफ दायर हुई हैं, जबकि एक याचिका समर्थन में और एक केंद्र सरकार की याचिका है।