रतन टाटा और टाटा संस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस की याचिका पर NCLAT के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को नोटिस जारी किया है। दरअसल, NCLAT ने टाटा सन्स बोर्ड के 2016 के उस फैसले को निरस्त कर दिया था, जिसमें मिस्त्री को हटाया गया था।
मिस्त्री के हटने के बाद रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन बने थे। उल्लेखनीय है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर बहाल करने के आदेश को चुनौती देने वाली टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को सुनवाई मुकर्रर की थी।
टीएसपीएल ने एनसीएलएटी के 18 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी है थी। यह फैसला मिस्त्री के पक्ष में था और उन्हें टीएसपीएल के कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर बहाल किया गया था। टाटा ने अपनी याचिका में कहा था कि यह आदेश कॉरपोरेट लोकतंत्र व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकारों को भी कमजोर करता है।