करनाल जिले के उपायुक्त कुमार यादव ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार जिले में साधारण हुक्का व पाइप से हुक्का पीने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध आम आदमी के स्वास्थ्य को देखते हुए जनहित में लगाया गया है।
उपायुक्त ने अपने आदेशों में बताया है कि हुक्का पीने से कोविड-19 के संक्रमण दूसरे आदमी में जाने का अंदेशा बना रहता है, ऐसे में इस बीमारी को रोकने के लिए यह प्रतिबंध जनहित में लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत तथा कोविड-2020 विनियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।