अगर आप अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं और नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया है तो आपको GST का भुकतान भी करना पड़ सकता है। हाल ही में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने अपने फैसले में कहा कि नोटिस की समय सीमा ना पूरी करने वाले कर्मचारियों से विभिन्न भुगतानों पर जीएसटी लगाया जा सकता है। ये भुगतान वेतन, समूह बीमा, टेलिफोन बिल है। सरल भाषा में कहे तो जो पैसा आपको नोटिस पीरियड के दौरान मिलता है उस पर जीएसटी लगाई जा सकती है।
इस पूरे मसले पर टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं, 'हाल ही में AAR की रूलिंग में कहा गया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत यह जिम्मेदारी इम्प्लॉयर की होगी वह जीएसटी का भुगतान करें। लेकिन नोटिस पीरियड की समय सीमा ना मानने पर कंपनी कर्मचारियों से जीएसटी भुगतान करने के लिए कह सकती है।'
एक्सपर्ट के अनुसार कर्मचारियों को जीएसटी का भुगतान तभी करना होगा जब वह नोटिस पीरियड पूरा नहीं करते हैं। अगर कर्मचारी नोटिस पीरियड के बाद नौकरी छोड़ता है तो कंपनी जीएसटी का भुगतान करेगी। ऐसे में अगर आप नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो नोटिस पीरियड भी जरूर चेक कर लें। अमूमन कंपनियों में नोटिस पीरियड एक से तीन महीने का होता है।