दिल्ली शराब नीती मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिली सुप्रिम कोर्ट से जमानत , बता दे कि मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे।करिब 16 महिने से ज्यादा समय से जेल में बंद थे। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ यह जमानत दी है और मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।
केंद्रीय एजेंसियों कि ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया और मुकदमे में देरी करने का आरोप लगाया। सिसोदिया की ओर से पेश वकिल अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत के लिए दलिल दी और कहा कि केस में देरी करने के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नही है ।
सिसोदिया कि जमानत पर बहस के बाद फैसला कोर्ट ने छह अगस्त को सुरक्षित रखा था। सिसोदिय को पिछले साल सीबीआई ने उन्हे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जहां वो तिहार जेल में बंद थे,फिर तिहार जेल से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 21 मई को जमानत से इन्कार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।सिसोदिया ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मई को जमानत से इन्कार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालात का रुख किया किया था।
सुप्रिम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया के जमानत याचिका का निपटारा कर दिया और उन्हे ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन शिकायत और आरोप पत्र दायर होने के बाद अपनी जमानत याचिका को पुनर्वीति करने की स्वतंत्रता दी। जिसके बाद सिसोदिया ने अपनी जमानत के लिए शीर्ष आदालत में याचिका दी थी।
आप नेता के जमानत पर भावुक हुई मंत्री आतिशी
सिसोदिया की जमानत पर मंत्री आतिशी भावुक हुई और कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। उन्होनें दिल्ली के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दिया। आज हम खुश हैं और अब हम इंतजार कर रहे है कि इसी तरह दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। यह दिल्ली की जनता की जीत है।