Arvind Kejriwal: सूत्रों ने बताया कि ईडी ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मंजूरी प्राप्त कर ली है।
यह घटनाक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले हुआ है, जहां आप का लक्ष्य भाजपा के खिलाफ चौथी बार सत्ता हासिल करना है। 6 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ईडी ने 5 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को फैसला सुनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आवश्यक सरकारी कर्मचारियों पर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इससे पहले, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र (अभियोजन शिकायत) के लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राज्य पुलिस जैसी अन्य जांच एजेंसियों के लिए अनिवार्य था।