दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले कम होने के बाद आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अनलॉक के तहत राजधानी में आज यानि सोमवार से सारी दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट खुलेंगे। रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर और सैलून भी खुलेंगे लेकिन स्कूल-कॉलेज, स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन अभी बंद रहेंगे।
वही, दिल्ली में दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 से रात के आठ बजे तक है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जानकारी दी कि सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बाजार फिर से खुलेंगे, लेकिन एक दिन में एक जोन में एक ही बाजार खुलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे खोली जा रही हैं और कुछ सार्वजनिक गतिविधियों को छोड़कर, जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, सोमवार से सभी सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
केजरीवाल की चेतावनी
उन्होंने कहा, "हम एक सप्ताह तक बाजारों और रेस्तरां की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। अगर अगले सप्ताह मामले नहीं बढ़ते हैं, तो हम इसे जारी रखेंगे। लेकिन अगर वे बढ़ते हैं तो हमें सख्त उपाय करने होंगे। दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भीड़भाड़ ना हो और सामाजिक दूरी बनाए रखें।" सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि सार्वजनिक स्थानों, बैंक्वेट हॉल, होटल और मैरिज हॉल में विवाह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शादियां केवल घर या अदालत में ही हो सकती हैं, जिसमें 20 से अधिक लोग उपस्थित न हों। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि आगंतुकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
गतिविधियां जो अभी भी पूरी तरह से हैं प्रतिबंधित
स्कूल, कॉलेज, साथ ही सामाजिक, राजनीतिक सभाएं, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक त्योहार से संबंधित सभाएं प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा, सभी जिम, सिनेमा थिएटर और बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। वही, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, मनोरंजन पार्क और बैंक्वेट हॉल, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। व्यापार से व्यापार प्रदर्शनी, स्पा, व्यायामशाला, योग संस्थान, और सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे।
गतिविधियां जिनकी आंशिक रूप से अनुमति है
सरकारी कार्यालयों, ग्रुप ए के अधिकारियों को अन्य सभी के लिए 100 प्रतिशत उपस्थिति और 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी, लेकिन अस्पताल और पुलिस जैसी आवश्यक गतिविधियां पूरी तरह से चालू रहेंगी। वहीं, निजी कार्यालयों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करना आवश्यक है। इसके अलावा पिछले सप्ताह ऑड-ईवन के आधार पर सभी बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल को चालू किया गया था, अब पूरी तरह से खोला जा सकता है, लेकिन केवल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक और रेस्तरां 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता पर काम करेंगे।
गतिविधियां जिन्हे पूरी तरह से खोलने की है अनुमति
- बाजारों में सभी दुकानें, मॉल खुलेंगे।
- 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट।
- साप्ताहिक बाजार, हर जोन में एक ही बाजार की अनुमति।
- सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक पूरी तरह खुलेंगे।