Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा में लगातार जहर घुल रहा है। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर श्रेणी' से भी ऊपर दर्ज किया गया है। जिसके चलते सोमवार से ग्रैप 4 (GRAP-IV) लागू कर दिया गया है। ऐसे में राजधानी में आज से ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी और 10वीं-12वीं क्लास को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी।
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को एक्यूआई के ताजे आकंड़े जारी किए है। सोमवार सुबह करीब 6 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 481 दर्ज किया गया है। जो सभी जगहों पर "गंभीर प्लस" श्रेणी (450+) से भी ज्याादा है। दिल्ली ही नहीं बल्कि में जहां औसतन एक्यूआई 481 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में एक्यूआई 384, गाजियाबाद में एक्यूआई 400, गुरुग्राम में एक्यूआई 446 और फरीदाबाद में एक्यूआई 320 दर्ज किया गया है। जिसकी वजह से लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है।
बता दें कि दिल्ली का एक्यूआई रविवार को 'गंभीर प्लस' स्तर पर पहुंच गया है। जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ((CAQM)) ने सोमवार सुबह 8 बजे से दिल्ली में जीआरएपी के चरण IV को लागू करने का फैसला किया है। इस सीजन में पहली बार एक्यूआई गिरकर 'गंभीर प्लस' श्रेणी में पहुंच गया है। संडे को एक्यूआई 457 दर्ज किया गया है।
ये रहेंगी पाबंदियां
-GRAP 4 लागू होने से ट्रकों (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों या वाहनों को छोड़कर) बाकी ट्रकों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी।
-ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्ट्रेशन हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCV) और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में किसी भी ट्रक को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
-इसके साथ ही सभी निर्माण गतिविधियों जैसे कि राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज परियोजनाओं पर भी बैन रहेगा। इससे पहले दिल्ली में शुक्रवार को जीआरएपी का तीसरा चरण लागू किया गया था।