हरियाणा में 45 नगर परिषद व पालिकाओं की प्रधानी के लिए तीन महीने पहले हुआ आरक्षण रद्द कर दिया गया है। अब निकाय विभाग ने दोबारा ड्रा करने के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है। हालांकि 22 जून को निकाले गए ड्रा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नौ सीटों में से तीन महिलाओं के लिए आरक्षित हुई थी। जबकि पिछड़ा वर्ग की चार सीटों में दो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इसके अलावा सामान्य वर्ग की दस सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी।
बता दें कि प्रदेश में 45 नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन पदों के लिए 22 जून को आरक्षण हुआ था। लेकिन सरकार ने इसे लेकर जारी की गई अधिसूचना रद कर दी है। और अब नए सिरे से इन 45 निकायों में चेयरमैन पद को आरक्षित करने के लिए पंचकूला के शहरी निकाय निदेशालय के कार्यालय में बुधवार 22 सितंबर को दोपहर साढ़े 12 बजे यह ड्रा होगा। निकाय निदेशक की अध्यक्षता में आरक्षित प्रधानों का ड्रा निकालने के लिए चरखी दादरी, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, पलवल, सिरसा, सोनीपत, अंबाला, महेंद्रगढ़, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक और भिवानी के उपायुक्तों को पत्र भेजा गया है। चूंकि हरियाणा में पहली बार सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। फिलहाल एसडीएम ही प्रशासक के रूप में पालिकाओं और परिषदों का काम देख रहे हैं।