भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। बुधवार को दिल्ली की एक अदालन ने उन्हें जमानत दी थी। चंद्रशेखर आजाद पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है। अब उन्होंने कुछ शर्तों के साथ रिहा किए जाने का आदेश सुनाया गया है।
जेल से बाहर आकर चंद्रशेखर ने कहा, देश संविधान से चलता है। सरकार अगर पुलिस का सहारा लेगी, तो हमारी रक्षा के लिए संविधान है। ये मुल्क संविधान से चलता है और अगर कोई इसे खत्म करना चाहेगा तो उसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा।
आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वो चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और चुनावों तक कोई धरना आयोजित नहीं करेंगे। कोर्ट ने आजाद को 25 हजार रुपये का जमानत बॉन्ड पेश करने पर जमानत दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारनपुर जाने से पहले आजाद जामा मस्जिद समेत दिल्ली में कही भी जाना चाहते हैं तो पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करेगी।