नई दिल्ली। नेशनल हेरॉल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक बार फिर झटका लगा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल को बुधवार के दिन 100 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा है. यह नोटिस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से संबंधित अपनी आय के पुनर्मूल्यांकन के बाद भेजा गया है. इसके अनुसार दोनों नेताओं ने 2011-12 में टैक्स नहीं भरे थे.
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एजेएल से संबंधित 100 करोड़ रुपये की देनदारी है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही नेताओं ने अपनी आय करोड़ों रुपये कम दिखाई है. गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी से हलफनामा फाइल करने को कहा है. CBDT की सर्कुलर पर उन्हें ये हलफनामा दायर करना होगा. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी. हलफनामा फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का वक्त दिया है. इस मामले में पी चिदंबरम, सोनिया और राहुल के वकील हैं.
नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के 2011-12 के कर निधारण मामलों को फिर से खोलने की अनुमति आयकर विभाग को दे दी है. निचली अदालत में सबसे पहले ये मामला बीजेपी नेता सुब्रमणियम स्वामी ने उठाया था. राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निचली अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को जमानत दी थी. स्वामी ने वित्त मंत्री को भी कर चोरी के बारे में याचिका दी थी.
स्वामी ने निचली अदालत में दायर अपनी शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर यंग इंडिया के जरिये सिर्फ 50 लाख रूपए का भुगतान कर कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स के 90.25 करोड़ रूपए वसूल करने का अधिकार हासिल करके धोखा और गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है.